ऑनलाइन ट्रान्सफर करते समय अगर गलती से गलत बैंक खाते में पैसा ट्रान्सफर हो जाए तो क्या पैसा वापस मिल सकता है? क्या करना होगा?

अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसे में गलती होने की संभावना कम होती है, क्योंकि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको अकाउंट होल्डर को अप ने बैंक खाते से जोड़ना होता है। जिसके लिए आपको दो बार उसके अकाउंट नंबर को एड करना होता है। इसके अलावा आईएफएससी कोड डालना होता है। अगर आप के अकाउंट नबंर लिखने में कोई भी गलती की तो बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है और आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं।
 ऑनलाइन ट्रान्सफर करते समय अगर गलती से गलत बैंक खाते में पैसा ट्रान्सफर हो जाए तो क्या पैसा वापस मिल सकता है? क्या करना होगा?

इसके अलावा अगर अकाउंट नंबर अगर आपको गलत ध्यान है और पैसा भी ट्रांसफर हो जाये तो इसके लिए ये चीजें कर सकते है।




आपको फौरन इस बात की जानकारी बैंक को देनी चाहिए। सूचना मिलने के बाद बैंक उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर जिस बैंक में है, वहां सूचना पहुंचाएगा। जिसके बाद बैंक उस अकाउंट होल्डर से गलती से ट्रांसफर हुए पैसे को वापस करने की अनुमति मांगेगा। अगर वह व्यक्ति तैयार होता है तो आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर वह पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं। अगर आपने जिस अकाउंट में पैसे डाले हैं वो भी उसी बैंक का है, जिसमें आपका अकाउंट है तो तो गलती ठीक होने में कम समय लगता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार लाभार्थी के खाते की सही जानकारी देना अकाउंट लिंक करने वाले की जिम्मेदारी है। अगर, आपके अकाउंट नबंर में लिखने में कोई गलती होती है तो बैंक जिम्‍मेदार नहीं होगा। गाइडलाइंन के मुताबिक बेनेफिशयरी की मंजूरी के बिना आपका पैसा वापस पाना संभव नहीं है।